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रावी नदी में कूड़ा फेंकने पर ठोंका पांच हजार जुर्माना

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garbage shimla - फोटो : demo pics
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अमर उजाला ब्यूरो

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चंबा। शहर की गंदगी को रावी नदी में फेंकने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर परिषद के ठेकेदार को पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने रावी नदी में कूड़ा फेंकते हुए गाड़ी को पकड़ा। इस दौरान जांच में पता चला कि यह गाड़ी नगर परिषद के ठेकेदार की है। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उसे सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीम ने यह कार्रवाई रविवार को की।

जानकारी के अनुसार नगर परिषद चंबा ने कूड़ा उठवाने का कार्य ठेके पर दिया है। मगर नगर परिषद चंबा के पास कूड़ा निष्पादित करने की जगह नहीं है। ऐसे में ठेकेदार रावी नदी और अन्य इलाकों में शहर की गंदगी फेंक रहे हैं। इसकी भनक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जैसे ही लगी तो टीम ने मौके पर जाकर ठेकेदार को रोका और पांच हजार रुपये का चालान किया। गौरतलब है कि इससे पहले शहर का कूड़ा कुरांह में निष्पादित किया जाता था। मगर अब वहां कूड़ा फेंकने पर प्रतिबंध लग गया है।
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ऐसे में शहर की गंदगी ठेकेदार समय और खर्चा बचाने के लिए जहां जगह देखी, वहां फेंक देते हैं। इससे रावी नदी प्रदूषित हो रही है तो वहीं पहाड़ियों में भी गंदगी की भरमार है। इससे चंबा शहर की सुंदरता पर ग्रहण लग रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कनिष्ठ (पर्यावरण) अभियंता प्रवीण धीमान ने बताया कि रविवार को एक गाड़ी को रावी में कूूड़ा फेंकते पाया गया। संबंधित ठेकेदार को पांच हजार रुपये जुर्माना ठोंका गया है। अगर भविष्य में संबंधित ठेकेदार दोबारा ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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