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सरकारी भूमि पर जेसीबी चलाने पर ठेकेदार को 40,000 जुर्माना

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चंबा। सरकारी भूमि पर अवैध रूप से जेसीबी चलाने पर वन विभाग ने ठेकेदार को 40,000 रुपये जुर्माना ठोंका है। साथ ही निर्माण कार्य को भी बंद करवा दिया है। इसके अलाव विभाग ने इस मामले की अपने स्तर पर जांच भी शुरू कर दी है।
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विधानसभा क्षेत्र चुराह की बौंदेड़ी पंचायत में खब्बी खड्ड के लिए अवैध रूप से सड़क का निर्माण किया जा रहा था।
यह सड़क खड्ड में लगने वाले क्रशर प्लांट के लिए बनाई जा रही थी। जब तक सड़क का कार्य निजी भूमि पर चल रहा था, तब तक विभाग ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया लेकिन जैसे ही जेसीबी ने सरकारी भूमि में कटिंग शुरू की तो विभागीय टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। जेसीबी से जो भी पेड़ गिराए गए थे और सरकारी भूमि पर जो मलबा फेंका गया था, उसकी डैमेज रिपोर्ट तैयार करके संबंधित ठेकेदार को जुर्माना ठोंका गया। इतना ही नहीं, ठेकेदार को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि दोबारा उसने विभाग की अनुमति के बिना यहां निर्माण कार्य शुरू किया तो उसकी मशीनरी को जब्त कर लिया जाएगा।
वन विभाग ने संबंधित वनरक्षक को इस सड़क के कार्य पर विशेष निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं स्थानीय लोग भी इस सड़क के अवैध निर्माण को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे थे। इसको लेकर उन्होंने वन विभाग के उच्चाधिकारी के पास शिकायत भी की है। लोगों की शिकायत और विभाग की सख्ती के बाद सड़क का कार्य बंद हो गया है।
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वनमंडलाधिकारी चुराह सुशील गुलेरिया ने बताया कि सरकारी भूमि पर जेसीबी चलने की जैसे ही उन्हें जानकारी मिली तो उन्हें विभागीय टीम भेजकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करवाई। इतना ही नहीं इस मामले की पूरी जांच भी की जा रही है।
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