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घटिया पनीर बेचने वाले दुकानदार पर लगाया बीस हजार जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो

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चंबा। एडीसी कोर्ट में वीरवार को मिलावटी पनीर बेचने वाले दुकानदार को बीस हजार रुपये जुर्माना ठोंका गया है। यह दुकानदार पठानकोट का है। जो चंबा के दुकानदारों को पनीर की सप्लाई करता है। त्योहारी सीजन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उपरोक्त दुकानदार की पठानकोट से चंबा पहुंची पनीर की सप्लाई को पकड़ा था। पनीर को देखने के बाद स्वास्थ्य टीम को शक हुआ कि पनीर की गुणवत्ता उचित नहीं है। इसको लेकर टीम ने पनीर के सैंपल भरे। इसे जांच के लिए कंडाघाट स्थित विभागीय लैब भेजा। लैब में पनीर के सैंपल की पूरी जांच पड़ताल की गई। जांच के दौरान लैब में पनीर का सैंपल फेल हो गया। पनीर गुणवत्ता में खरा नहीं उतर पाया।

सैंपल फेल होने की रिपोर्ट आते ही स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित दुकानदार को नोटिस भेजा। इसके साथ ही उसका केस एडीसी कोर्ट में भेज दिया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक आनंद ने स्वयं केस की पैरवी की। उन्होंने एडीसी कोर्ट में दुकानदार के सप्लाई किए जा रहे पनीर का पूरा ब्यौरा एडीसी के समक्ष रखा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की दलील को सुनने के बाद एडीसी ने संबंधित दुकानदार को बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसके साथ ही दुकानदार को हिदायत दी कि वह भविष्य में इस प्रकार के घटिया पनीर सप्लाई न करे। अन्यथा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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घटिया खाद्य उत्पाद बेचने वालों पर की जाएगी कार्रवाई : महेश कश्यप
जिला खाद्य सुरक्षा नामित अधिकारी महेश कश्यप ने बताया कि घटिया पनीर बेचने वाले दुकानदार को एडीसी कोर्ट में बीस हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है। उन्होंने कहा कि जिला में घटिया खाद्य उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगी।

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