चंबा। विशेष न्यायाधीश द्वितीय रमणिक शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को कुलदीप सिंह निवासी ग्राम खुप्रोदु डाकघर रायपुर तहसील भटियात, जिला चंबा को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास और 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे एक वर्ष के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर 2020 को लगभग सुबह 4 बजे जब एएसआई करतार सिंह अपने दल के साथ लाहडू चौक में मौजूद थे, तब कुलदीप सिंह चुवाड़ी की तरफ से लाहडू चौक की ओर आया। इसके हाथ में एक खुला हुआ कैरी बैग था। लाहडू चौक पर पुलिस दल को देखकर वह घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस की निगरानी में उसे बैग समेत पकड़ लिया। इसके बाद उसके बैग में एक किलो और 112 ग्राम चरस मिली। पुलिस ने गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय में चालान पेश किया। इसके तहत न्यायालय ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए उसे सजा सुनाई।