बिलासपुर। अलसू पुल पर 199.20 ग्राम चरस के साथ पकड़े कुल्लू के युवक को विशेष न्यायाधीश ज्योत्सना सुमंत दधवाल की अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने जांच पूरी होने, आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका स्वीकार की।
पुलिस के अनुसार 24 सितंबर की रात करीब एक बजे टीम अलसू पुल के फुटपाथ पर बरमाणा की ओर जा रहे युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए रोकना चाहा। पुलिस को देखकर युवक वापस मुड़ने लगा। संदेह होने पर उसकी तलाशी ली। उसके बैग से दो पॉलिथीन पाउच में 199.20 ग्राम चरस बरामद हुई। इस मामले में 25 सितंबर को बरमाणा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अदालत ने पाया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा किया जाएगा। उसे चालान पेश होने तक हर महीने की 10 तारीख को संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी देनी होगी। संवाद