अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने का अभियोग साबित होने पर एक व्यक्ति को दो महीने कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को इसके साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। आरोपी ने वर्ष 2007 में एक वृद्ध महिला को बाइक से टक्कर मार दी थी। जिससे वह घायल हो गई थी।
सहायक लोक अभियोजक सुनील शर्मा ने बताया कि घुमारवीं थाना में आरक्षी नरेंद्र कुमार ने पांच फरवरी 2007 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि घुमाणी चौक पर शाम 4 बजे वह वीआईपी ट्रैफिक ड्यूटी पर था। इसी दौरान एक बाइक सवार कंदरौर की तरफ से आया। उसमें दो लोग सवार थे। तेज रफ्तार से आ रहे बाइक ने राह चलती 70 साल की वृद्धा को टक्कर मार दी। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात आरक्षी नरेंद्र ने बाइक चालक को रुकने का इशारा किया, परंतु चालक ने सड़क पर गलत दिशा से आते हुए वृद्धा को टक्कर मार दी। इस टक्कर से बुजुर्ग महिला के मुंह और नाक में चोटें आईं थी। बाइक सवार दोनों युवक उसे अस्पताल लेकर गए थे। घुमारवीं थाना पुलिस ने मोटर साइकिल चालक रिंकू ठाकुर निवासी खैर सरकाघाट के खिलाफ आईपीसी की धारा 279,337 के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 279 के तहत दो माह का कारावास और 500 रुपये जुर्माने और धारा 337 के तहत दो माह के कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ।