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Bilaspur News: दो आरोपियों को चरस तस्करी के मामले में 10-10 साल का कठोर कारावास

Fri, 31 Oct 2025 10:28 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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अदालत से
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विशेष न्यायाधीश घुमारवीं की अदालत ने सुनाया अहम फैसला
30 अप्रैल 2023 को सदर थाना पुलिस ने नाके के दौरान किया था गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। विशेष न्यायाधीश घुमारवीं (कैंप बिलासपुर) मोहित बंसल की अदालत ने शुक्रवार को चरस तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उप जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने बताया कि दोषी ठहराए गए आरोपियों में जितेंद्र कुमार पुत्र जयपाल निवासी रूखी डाव, तहसील गोहाना, थाना बरोदा, जिला सोनीपत (हरियाणा) और विकास पुत्र बलवान निवासी कनसाला, तहसील व जिला रोहतक (हरियाणा) शामिल हैं। दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला 30 अप्रैल 2023 का है, जब थाना सदर बिलासपुर की पुलिस टीम लखनपुर, जबली, मंडी भराड़ी और नौणी क्षेत्र में गश्त व नाकाबंदी पर थी। रात करीब 11 बजकर 10 मिनट पर नौणी चौक पर बिलासपुर से नौणी की ओर आ रही एक सफेद रंग की कार को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान चालक की सीट के साथ वाली फ्रंट सीट के नीचे एक कैरी बैग बरामद हुआ। बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 2 किलोग्राम 160 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया।
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मामले की तफ्तीश एएसआई संजीव कुमार द्वारा की गई थी। जांच पूर्ण होने के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह पेश किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों पर विचार करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी उप जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि यह फैसला न्याय व्यवस्था में आम जनता के विश्वास को मजबूत करेगा और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के लिए यह एक सख्त संदेश है।
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