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Bilaspur News: हाईकोर्ट ने सहकारी समिति मामले में रजिस्ट्रार, को दिए अहम निर्देश

Fri, 12 Dec 2025 11:48 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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-15 जनवरी तक सभी परिस्थितियों में पूरा करें अपील का निपटारा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सहकारी समिति से जुड़े एक विवादित मामले में सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। अदालत ने रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी को निर्देश दिया कि अपील का निपटारा 15 जनवरी 2026 से पहले करें।
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याचिकाकर्ता और अन्य ने कोर्ट से मांग की थी कि 3 नवंबर 2025 को प्रतिवादी नंबर-2 की ओर से पारित आदेश (अनुलग्नक पी-1) रद्द किया जाए और हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रशासक नियुक्त किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी अनुरोध किया कि नियम 48 के तहत विशेष समिति की बैठक की तिथि तय करने के निर्देश दिए जाएं, 20 नवंबर 2025 को जारी नोटिस (अनुलग्नक पी-11) रद्द किया जाए और याचिकाकर्ता नंबर-2 के ट्रक एचपी-69-6909 की कथित मौखिक ब्लैकलिस्टिंग समाप्त हो। इसके साथ ही उन्होंने 4 नवंबर 2025 से प्रतिदिन 3500 की प्रतिपूर्ति देने की भी मांग की थी। सुनवाई के दौरान पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने कहा कि ध्यान सिंह ठाकुर और अन्य द्वारा दायर अपील पंजीयक प्राधिकारी, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के समक्ष लंबित है। यह अपील 30 दिसंबर 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। ऐसे में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित प्राधिकारी इस अपील का निपटारा 15 जनवरी 2026 तक सभी परिस्थितियों में पूरा करें। तब तक वर्तमान स्थिति को यथावत बनाए रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, लंबित किसी भी आवेदन को भी इसी आदेश के साथ निपटा दिया गया।
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