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Bilaspur News: जिले में चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान होगा सुनिश्चित

Thu, 30 Apr 2026 11:38 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन सख्त, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
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राजनीतिक दल, उम्मीदवार को वैमनस्य फैलाने वाली गतिविधियों की नहीं होगी अनुमति

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या समुदाय के आधार पर वैमनस्य फैलाने वाली गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। वोट हासिल करने के लिए धार्मिक भावनाओं का सहारा लेना या पूजा स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उपायुक्त ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी उम्मीदवार के निजी जीवन से जुड़ी अनावश्यक या असंबंधित टिप्पणियां नहीं की जा सकतीं। राजनीतिक दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियों और कार्यप्रणाली तक सीमित रहनी चाहिए और अपुष्ट आरोपों से बचना अनिवार्य है। आचार संहिता के तहत बिना अनुमति किसी भी निजी या सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर, बैनर या झंडे लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य दलों की प्रचार सामग्री को नुकसान पहुंचाना भी वर्जित है। चुनाव प्रचार में प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर पूर्ण रोक रहेगी और परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर सभी प्रचार सामग्री हटाना अनिवार्य होगा। कहा कि किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर प्रदर्शन, नारेबाजी या विरोध की अनुमति नहीं होगी। साथ ही रिश्वत देना, मतदाताओं को प्रभावित करना, सरकारी कर्मचारियों की सहायता लेना या मतदाताओं के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था करना दंडनीय अपराध होगा। उपायुक्त ने बताया कि बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसका उपयोग केवल सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही सीमित रहेगा तथा स्कूलों और अस्पतालों के आसपास पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करना भी दंडनीय होगा और पेड न्यूज पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और आम जनता से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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