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Bilaspur News: भगेड़ फ्लाईओवर के नाले में अवैध मलबा डंपिंग पर प्रदूषण बोर्ड सख्त

Wed, 06 Aug 2025 11:27 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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पंचायत सचिव को कार्रवाई के निर्देश, सात दिन में मांगी अनुपालना रिपोर्ट
निकासी पुली के चारों ओर अवैध तरीके से किया गया है मलबा डंप
पंचायत के आदेशों को किया था मिट्टी डंप करने वाले व्यक्ति ने किया अनदेखा
निरीक्षण की तस्वीरों, नोटिस की प्रति के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा था मामला

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। मौजा बागठेड़ू स्थित भगेड़ फ्लाईओवर के नीचे नाले में अवैध रूप से मलबा फेंके जाने का मामला तूल पकड़ गया है। शिकायत पर हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर ने सख्त रुख अपनाते हुए ग्राम पंचायत बकरोआ के सचिव को कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सात दिन में अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है।
ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और संबंधित वार्ड सदस्य ने 14 जुलाई को मौके का निरीक्षण किया था। जांच में पाया गया था कि निर्माणाधीन पेट्रोल पंप से निकला मलबा पंचायत द्वारा बनाई गई जल निकासी पुली के चारों ओर अवैध तरीके से डंप किया गया है। यह मलबा नाले के ऊपर, नीचे और दोनों किनारों पर बिना सुरक्षा दीवार के फेंका गया, जिससे बरसात में नाले का प्रवाह रुकने की आशंका जताई गई है। पंचायत ने इस पर स्थानीय निवासी को नोटिस जारी कर तीन दिन में मलबा हटाने के आदेश दिए थे। पंचायत के अनुसार यदि नाले का बहाव बाधित हुआ तो न केवल पुली को नुकसान हो सकता है बल्कि शिमला–मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी क्षति पहुंच सकती है। बरसात के मौसम में यह स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। नोटिस जारी करने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। पंचायत के मुताबिक जब संबंधित व्यक्ति पंचायत कार्यालय पहुंचा तो उसने सचिव से अभद्र व्यवहार किया। वहीं पेट्रोल पंप मालिक ने सफाई दी कि उन्होंने जेसीबी ऑपरेटर को मलबा हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उक्त व्यक्ति ने ही मलबा नहीं हटाया।
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पंचायत ने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट, निरीक्षण की तस्वीरों और नोटिस की प्रति के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी। इस पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने पंचायत सचिव को आदेश दिए हैं कि डंपिंग स्थल से मलबा हटाकर खंड विकास अधिकारी घुमारवीं द्वारा चिह्नित वैज्ञानिक डंपिंग साइट पर डाला जाए। साथ ही पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेशों की प्रतिलिपि एसडीएम घुमारवीं, खंड विकास अधिकारी घुमारवीं और थाना प्रभारी पुलिस स्टेशन घुमारवीं को भी भेज दी है, ताकि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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