पंजीकरण के बिना किसानों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
जुखाला (बिलासपुर)। हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए अब ऑनलाइन फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश सरकार ने किसानों को मिलने वाली सरकारी सुविधा को पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से एग्रीस्टैक कार्यक्रम की शुरूआत की है।
कृषि विभाग बिलासपुर के उप निदेशक प्रेम ठाकुर ने बताया कि पीएम किसान निधि लाभार्थियों के लिए फार्मर रजिस्ट्रीय करना जरूरी कर दिया है। कार्यक्रम के तहत भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा और प्रत्येक किसान को एक यूनिक पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। इसके बाद किसान यह फार्मर रजिस्ट्री अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र से निशुल्क करवा सकते हैं। इस पंजीकरण के आधार पर किसान सम्मान निधि समेत अन्य सभी सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा। कृषि विभाग के अनुसार किसानों को दी जाने वाली वाली सभी सरकारी सुविधाएं और आर्थिक लाभ एग्रीस्टैक पोर्टल से प्राप्त यूनिक आईडी से ही जोड़े जाएंगे। जिन किसानों का डाटा इस पोर्टल पर दर्ज नहीं होगा उन्हें आने वाले समय सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। यह सुविधा केवल पीएम किसान योजना के पात्र किसानों तक समिति नहीं है ,बल्कि प्रदेश के सभी किसान जो सम्मानि निधि के दायरे में नहीं आते है, वह भी अपना पंजीकरण इस पोर्टल पर कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए किसानों से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी।