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Bilaspur News: घुमारवीं में हाउस टैक्स की ऑनलाइन सुविधा शुरू

Sat, 14 Mar 2026 11:32 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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31 मार्च तक भुगतान करने पर मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट
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मोबाइल पर एसएमएस से मिलेगी टैक्स की जानकारी

समय पर भुगतान करने पर मिलेगा लाभ



संवाद न्यूज एजेंसी

घुमारवीं(बिलासपुर)। नगर परिषद घुमारवीं ने शहरवासियों की सुविधा के लिए हाउस टैक्स जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है। अब भवन मालिक नगर परिषद के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही अपना हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से लोगों को नगर परिषद कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और भुगतान प्रक्रिया भी पहले से अधिक सरल और पारदर्शी हो जाएगी।

नगर परिषद की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भवन मालिकों को उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से हाउस टैक्स की देय राशि की सूचना भी भेजी जा रही है, ताकि वे समय रहते अपने टैक्स का भुगतान कर सकें। परिषद ने शहरवासियों को राहत देते हुए 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट देने की घोषणा की है। यह छूट केवल चालू वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स पर ही लागू होगी, जबकि पिछले वर्षों का बकाया टैक्स बिना किसी छूट के जमा करना होगा। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि पहले भी हाउस टैक्स पर छूट की सुविधा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई भवन मालिकों से बकाया राशि पूरी तरह से वसूल नहीं हो पाई। ऐसे में इस बार 31 मार्च तक का अंतिम अवसर दिया गया है, ताकि लोग समय रहते अपना टैक्स जमा कर सकें और छूट का लाभ भी उठा सकें। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भवन मालिक को अपने हाउस टैक्स में किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति लगती है, तो वह नगर परिषद कार्यालय में आकर उसे ठीक करवा सकता है। परिषद के अनुसार यदि भवन मालिक 31 मार्च से पहले अपना पूरा भुगतान कर देता है, तो उसे भी चालू वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। हाउस टैक्स से प्राप्त होने वाली राशि शहर के विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था, सड़क सुधार, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने में खर्च की जाती है।
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उधर, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद घुमारवीं खेमचंद वर्मा ने सभी भवन मालिकों से अपील है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना हाउस टैक्स जमा करवाकर नगर के विकास में सहयोग दें। इसके अलावा हाउस टैक्स पर दी जा रही 10 फीसदी की छूट का भी फायदा उठाएं। किसी को भी हाउस टैक्स में किसी प्रकार की कोई त्रुटि लगती है तो वह कार्यालय आकर उसे ठीक करवा सकता है।
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