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चिट्टे के आरोपी को एक साल का कठोर कारावास, पांच हजार जुर्माना

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बिलासपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश चौधरी की अदालत ने चिट्टे के मामले में दोषी सचिन शर्मा पुत्र रामचंद गांव न्यू, डाकघर नाल्टी, तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर को एक साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि पुलिस टीम बम्ब पंतेहड़ा में गश्त कर रही थी। द्रुग खड्ड पुल के पास गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। सचिन अपनी कार एचपी 23 सी 9479 में आया। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो 18.7 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में 11 गवाह और विभिन्न दस्तावेज पेश किए गए। दोषी का जुर्म साबित होने पर एक वर्ष कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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