फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

लापरवाही से गाड़ी चलाने पर एक माह का कारावास

Sat, 30 Jan 2016 10:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, घुमारवीं (बिलासपुर)।
विज्ञापन
विज्ञापन
घुमारवीं के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा की अदालत ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में एक माह के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन


सहायक लोक अभियोजक राहुल चोपड़ा ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्यरत चालक पवन कुमार की शिकायत पर 16 अक्तूबर 2006 को दधोल निवासी ठाकुर दास के खिलाफ भादसं की धारा 279 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत पुलिस थाना घुमारवीं में शिकायत दर्ज की गई थी।

उन्होंने बताया कि परिवहन निगम की बस रोहडू़ से चामुंडा जा रही थी। इस दौरान नसवाल के समीप दूसरी तरफ से ठाकुर दास तेजरफ्तार से कार चलाते हुए आया और उसकी लापरवाही से हादसा हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने ठाकुर दास को दोषी करार देते हुए भादसं की धारा 279 के तहत एक माह का कारावास और एक हजार जुर्माना तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें