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जिले में नो मास्क-नो सर्विस व्यवस्था लागू

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बिलासपुर। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में नो मास्क-नो सर्विस लागू कर दी गई है। जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार जिले में नो मास्क-नो सर्विस व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। सरकारी और निजी परिवहन रेल, बस टैक्सी, अस्पताल, मंदिर, लंगर हॉल, स्कूल-कॉलेज, सरकारी व निजी कार्यालय, दुकानों आदि में बिना फेस मास्क कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।
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उपायुक्त रोहित जम्बाल ने बताया कि मेलों का आयोजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 25 मार्च के बाद किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इन आयोजनों में 50 फीसदी या 200 लोगों के भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि एसडीएम पहले से निर्धारित कार्यक्रमों पर कड़ी नजर रखेंगे और सामाजिक दूरी, फेस कवर/फेस मास्क को लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सभी समारोह के लिए अनुमति देने के लिए 25 मार्च तक ई-डिस्ट्रीक मैनेजर को मॉडयूल तैयार करने के निर्देश दिए। सामुदायिक रसोई, धाम/लंगर और कैटरिंग का आयोजन करने वाले प्रबंधक और व्यावसायिक कैटरिंग स्टाफ को कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य किया गया है। रिपोर्ट आयोजन के 96 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए। खाने बनाने वाले कामगारों को बंद कमरों में लंगर बनाने और बिना कोविड टेस्ट के भोजन पकाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि आयोजक को भोजन तैयार करने, परोसने और कचरे के निपटान आदि के लिए व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता की विशेष अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। संबंधित एसडीएम आयोजकों को अनुमति देते समय अतिरिक्त शर्तें लगा सकते हैं, ताकि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51-60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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