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अब होम क्वारंटीन किए संदिग्धों पर नगर परिषद को रखनी होगी पैनी नजर

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बिलासपुर। अब कोरोना लिहाज से होम क्वारंटीन (गृह संगरोध) किए गए संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रहेगी। इसके लिए हर नगर परिषद को बुलेटिन जारी करना है कि संबंधित क्षेत्र में कितने लोग होम क्वारंटीन हैं। क्वारंटीन किए गए लोगों को अपने घर का सॉलिड व बायो वेस्ट अलग रखना होगा। दो दिन बाद कूड़ा उठाने की जिम्मेवारी नगर परिषद की होगी। यदि बाद में होम क्वारंटीन व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो कूड़ा घर पर ही रखना होगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही गाड़ी के साथ आने वाले नगर परिषद के कर्मी पीपीई किट या सेफ्टी गाउन पहनकर कूड़े को उठाएंगे। हर दिन होम क्वारंटीन लोगों का बुलेटिन जारी करना होगा। यह गाईडलाईन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी की गई है।
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कोविड-19 के तीसरे चरण में हर दिन कोरोना पॉजिटिव मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब ज्यादातर लोगों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन रेड जोन इलाकों से आए संदिग्ध मामलों पर पैनी नजर रखने के मद्देनजर नई गाईडलाईन जारी की गई है जिसके तहत नगर परिषद को स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना होगा। हालांकि ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन शहरी इलाकों में होम क्वारंटीन किए गए लोगों के घर से कूड़ा उठाने के लिए नगर परिषद को नए निर्देश जारी हुए हैं।
वहीं, आदेशों में यह भी साफ किया गया है कि नगर परिषद का दायित्व है कि वह दो दिन बाद उक्त व्यक्ति के घर से अलग से बेस्ट उठाएगा। अगर व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो व्यक्ति अपने घर का अलग से रखा बेस्ट नगर परिषद की डोर-टू-डोर योजना के तहत दे सकते हैं लेकिन जब तक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उसे कूड़ा अपने घर पर ही अलग से रखना होगा।
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उधर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर कार्यालय में कार्यरत सहायक पर्यावरण अभियंता ईं. अतुल परमार ने बताया कि इस संदर्भ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अधिसूचना जारी हुई है। जिला स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ताजा आदेशों से नगर परिषद को अवगत करवाया गया है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के कर्मचारियों को सेफ्टी गाउन पहनना भी अनिवार्य किया गया है।
अगर कोई कर्मचारी ऐसे संदिग्ध या पॉजिटिव व्यक्ति का सॉलिड व बायो वेस्ट उठाता है तो उसे पूरे ऐहतियात बरतना होगा। पीपीई किट्स या फिर सेफटी गाउन के साथ उन्हें उक्त व्यक्ति के घर जाना होगा। सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी नगर परिषद की रहेगी। वहीं, पॉजिटिव व्यक्ति का बेस्ट नगर परिषद को गडढा बनाकर मिट्टी में दबाना होगा। अधिसूचना के तहत पॉजिटिव व्यक्ति का बेस्ट दबाने के लिए 3 से 5 फीट गड्डा करना होगा। जिसमें यह सारा बेस्ट दबाया जाएगा।
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