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Bilaspur News: ऑनलाइन ठगी की रकम लौटाने का झंडूता अदालत ने दिया आदेश

Sun, 28 Sep 2025 11:27 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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अदालत से
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न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने कहा, इंडेम्निटी बॉन्ड के बाद की जाए राशि जारी
यूको बैंक बरठीं शाखा में एक खाते से हुई थी 4,953 रुपये ऑनलाइन ठगी

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। झंडूता स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने ऑनलाइन ठगी के एक मामले में फ्रीज की गई 4,950 रुपये की राशि को वास्तविक खाते धारक को लौटाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 27 सितंबर 2025 को सुनाया गया।
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12 सितंबर 2025 को यूपीआई फ्रॉड के माध्यम से यूको बैंक बरठीं शाखा के एक खाते से 4,953 रुपये ऑनलाइन धोखाधड़ी से निकाले गए थे। शिकायत दर्ज होने के बाद साइबर सेल ने जांच की और पाया कि यह रकम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के खाते में स्थानांतरित की गई है। इसके बाद साइबर पुलिस की कार्रवाई पर उक्त खाते को फ्रीज कर दिया गया, जिसमें 4,950 रुपये सुरक्षित पाए गए। फ्रीज की गई राशि को जारी करने के लिए अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वे अदालत की ओर से निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेंगे और समान राशि का इंडेम्निटी बॉन्ड देने के लिए तैयार हैं। राज्य की ओर से पेश लोक अभियोजक ने भी स्पष्ट किया कि इस राशि को लौटाने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। न्यायिक दंडाधिकारी ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि राशि रोके रखने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने आदेश दिया कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में फ्रीज की गई 4,950 रुपये की राशि को इंडेम्निटी बॉन्ड प्राप्त होने पर तुरंत यूको बैंक बरठीं शाखा के संबंधित खाते में स्थानांतरित किया जाए। इस आदेश से साइबर ठगी के पीड़ित को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है। अदालत का यह फैसला उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो समय पर शिकायत दर्ज कराते हैं और जिनकी राशि साइबर सेल की त्वरित कार्रवाई से सुरक्षित करवाई जा सकती है।
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