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Bilaspur News: झंडूता कोर्ट ने पुलिस को दिए पिकअप वाहन रिहा करने के आदेश

Sun, 28 Sep 2025 11:30 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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अदालत से
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15 लाख के सुपुर्दारी बांड के साथ वाहन मालिक को सौंपा
-न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी झंडूता में जीप मालिक ने किया था आवेदन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी झंडूता ने पुलिस हिरासत में रखे गए महिन्द्रा पिकअप वाहन को रिहा करने का आदेश दिया है। वाहन के साथ उसके दस्तावेज और चाबियां भी मालिक को सौंपने के लिए कहा है। कोर्ट ने वाहन मालिक के आवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि वाहन रिहा किया जाए, लेकिन इसके लिए मालिक को 15 लाख का सुपुर्दारी बांड और एक गारंटर की राशि भी जमा करनी होगी।
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कोर्ट में पेश आवेदन में रूप लाल ने बताया कि पुलिस थाना झंडूता ने वाहन को एफआईआर नंबर 99/2025 के तहत हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट की धारा 39(1)ए के तहत जब्त किया था। वाहन की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और अब पुलिस को इसकी आवश्यकता नहीं है। वाहन का वास्तविक मालिक होने के नाते वह इसे वापिस पाने का अधिकारी है। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा कि वाहन का मालिक रूप लाल ही है और वाहन की रिहाई में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने वाहन मालिक के आवेदन को स्वीकार किया। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी शर्त लगाई कि वाहन का रंग या प्रकृति नहीं बदली जाएगी और वाहन को केस के निस्तारण तक बेचने या किसी अन्य को सौंपने की अनुमति भी नहीं होगी। वाहन की रिहाई के लिए एसएचओ पुलिस थाना झंडूता को आदेश दिए हैं कि बांड और जमानत जमा होने के बाद जीप और चाबियां रसीद के साथ मालिक को सौंप दें। उनके फोटोकॉपी दस्तावेज रिकॉर्ड के लिए थाने में जमा किए जाएं। इस आदेश के साथ ही आवेदन निस्तारित कर दिया गया और इसे संबंधित एफआईआर/चालान के साथ दर्ज कर टैग कर दिया गया।
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