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चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की सजा

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घुमारवीं (बिलासपुर)। ग्राम पंचायत बाड़ी करंगोड़ा के एक व्यक्ति को चेक बाउंस के मामले में एक साल की सजा हुई है। दोषी को नाहन जेल भेजा दिया गया है। उसने पीएनबी से 2014 में एक लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था। इसके भुगतान के लिए चैक बैंक को जो दिया था वह बाउंस हो गया।
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बैंक के अधिवक्ता पवन कुमार शर्मा ने कहा कि व्यक्ति ने घुमारवीं पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से 2/9/2014 को एक लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था। 13/5/2016 को व्यक्ति ने साठ हजार रुपये का चेक बैंक को दे दिया। लेकिन खाते में पैसे नहीं होने के चलते चेकबाउंस हो गया। बैंक ने ऋण चुकाने के लिए कई बार नोटिस भेजे लेकिन, पैसे देने से आनाकानी करता रहा। तत्कालीन एसीजीएम अनिल शर्मा की अदालत में 29/3/2017 को सजा सुनाई थी। व्यक्ति ने इसके विरुद्ध अपील दायर की थी। घुमारवीं की अदालत ने बैंक के साथ इस व्यक्ति का समझौता लोक अदालत में 9/12/2017 को करवाया था। इसने बैंक को पैसे देने की हामी भरी थी। समझौता 64,000 रुपये में हुआ था। व्यक्ति ने 31/12/2017 को 16000 और 20/1/2018 को 48000 रुपये चुकाने का करार किया था। लेकिन वो इसकी भरपाई नहीं कर पाया। पैसों का भुगतान न करने पर निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा को बरकरार रखा गया है।
एसीजीएम विक्रांत कौंडल ने केंद्रीय कारागर नाहन भेजने के आदेश पारित किए। एक वर्ष का कारावास, चेक का भुगतान साठ हजार और हर्जाना 70 हजार रुपये भुगतान करने की सजा सुनाई गई है।
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