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Bilaspur News: 15 दिसंबर तक कराएं गेहूं की फसल का बीमा, किसानों को बड़ा मौका

Sat, 29 Nov 2025 11:19 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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उपायुक्त बोले, मौसम की अनिश्चितता में बीमा बनेगा सबसे बड़ा सहारा
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गेहूं फसल की कुल बीमित राशि 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है तय

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में रबी सीजन 2025-26 के लिए गेहूं की फसल का बीमा करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि बीमा कंपनी, भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के लिए किसान 1 से 15 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे मौसम की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए समय पर बीमा करवाकर फसल को सुरक्षित करें।
रबी सीजन में गेहूं फसल की कुल बीमित राशि 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है। बीमा प्रीमियम दर 12 फीसदी यानी 7200 रुपये प्रति हेक्टेयर रखी गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि किसान को इसमें सिर्फ 1.5 फीसदी राशि यानी 900 रुपये प्रति हेक्टेयर या 72 रुपये प्रति बीघा ही चुकाने होंगे। बाकी सारा प्रीमियम सरकार वहन करेगी। इससे किसान बेहद कम लागत में अपनी पूरी फसल को बीमा के दायरे में ला सकते हैं। अगर कम बारिश या प्रतिकूल मौसम के कारण बुआई नहीं हो पाती या बुआई बाधित होती है, तो होने वाली क्षति का भुगतान बीमा कंपनी करेगी। बुआई से लेकर कटाई तक गेहूं की फसल को सूखा, लंबे समय तक सूखी अवधि, कीट एवं रोग, बाढ़ व जलभराव, हवा, लगातार बारिश सहित अन्य गैर-बाधित जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी। कटाई के बाद दो हफ्ते का बीमा कवर होगा। इसमें कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असमय बारिश से होने वाली क्षति का दो सप्ताह तक कवर मिलेगा। स्थानीयकृत आपदा से नुकसान में ओलावृष्टि, भूस्खलन या किसी खास खेत में हुए जलभराव से हुए नुकसान का भी बीमा के तहत मुआवजा मिलेगा। उपायुक्त बिलासपुर ने कहा कि मौसम में लगातार बदलाव से फसल के नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे अंतिम तिथि से पहले बीमा अवश्य करवाएं। जिला कृषि विभाग व जिला प्रशासन ने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वे मौसम की अनिश्चितता और नुकसान की आशंका को देखते हुए 15 दिसंबर से पहले अपनी गेहूं की फसल का बीमा करवाकर खुद को आर्थिक जोखिम से सुरक्षित करें।
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कैसे करवाएं बीमा?
बीमा प्रक्रिया के लिए किसान इन दस्तावेजों के साथ लोकमित्र केंद्र जाएं, जमाबंदी नकल (हल्का पटवारी से) फसल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/बैंक खाते से संबंधित जानकारी, लोकमित्र केंद्र में प्रपत्र भरकर जमा करवाएं और प्रीमियम की रसीद अवश्य लें। जानकारी के लिए कृषि विभाग के अधिकारी रतन ठाकुर (विषयवाद विशेषज्ञ, सदर), 70180-83042, बृजेश चंदेल (घुमारवीं) 94184-63891, किशोर कुमार (झंडूता), 98174-88310,मनोज ठाकुर (नयना देवी जी) 70183-06808 पर संपर्क करें।
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