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Bilaspur News: सहकारी सभा तलाई के दोषी चार ऋण धारक गिरफ्तार

Sat, 01 Feb 2025 11:38 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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- सहायक रजिस्ट्रार ने 16 लोगों के खिलाफ वारंट किए हैं जारी
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- साल 2018 में हुआ था सभा में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा

संवाद न्यूज एजेंसी
शाहतलाई/बरठीं(बिलासपुर)। उपमंडल झंडूता की दी ग्राम सेवा सहकारी सभा तलाई में हुए करोड़ों रुपये के गबन के मामले में पुलिस ने चार दोषी ऋण धारकों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के खिलाफ सहकारी समितियां बिलासपुर के सहायक रजिस्ट्रार ने भूमि राजस्व अधिनियम 1954 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
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जानकारी के अनुसार दी ग्राम सेवा सहकारी सभा तलाई के 16 दोषी ऋणियों के खिलाफ पेशियों पर उपस्थित न होने पर सहायक रजिस्ट्रार ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, जिनमें से चार को तलाई पुलिस ने शुक्रवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है की दी ग्राम सेवा सहकारी सभा तलाई में लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई जमा करवाई थी। किसी समय सभा में शेयरधारकों और खाताधारकों की जमापूंजी 78 करोड़ रुपये से भी अधिक थी। सभा ने इससे दो कदम आगे बढ़कर 84 करोड़ रुपये के ऋण के रूप में दिए थे, जिनकी रिकवरी ऋणियों से नहीं हो पा रही है। सभा में वित्तीय अनियमितताओं का यह खुलासा साल 2018 में हुआ था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रविंद्र कुमार (65) निवासी गांव तलाई तहसील झंडूता जिला बिलासपुर, संत राम(52) निवासी गांव जोल डाकघर घराण तहसील झंडूता जिला बिलासपुर, राजेश कुमार(54) निवासी गांव भगतपुर डाकघर तलाई तहसील झंडूता जिला बिलासपुर और रमेश चंद(49) निवासी गांव तलाई तहसील झंडूता जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। डीएसपी घुमारवीं चंद्रपाल सिंह ने बताया कि मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है।
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