अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री रिखी राम कौंडल मंगलवार को विशेष न्यायाधीश बिलासपुर बहादुर सिंह की अदालत में पेश हुए, जहां से पूर्व मंत्री को कोर्ट ने जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। पूर्व मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति मामले में 2013 को अधिवक्ता राजेश कुमार मिश्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उस समय रिखी राम कौंडल राज्य सरकार के मंत्री थे।
पूर्व मंत्री पर विजिलेंस ने 2013 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की थी जिसके बाद मामले की पूरी छानबीन के बाद विजिलेंस ने अगस्त 2018 में कोर्ट में चालान पेश किया था।
पूरे मामले की जांच में विजिलेंस ने पूर्व मंत्री की 99.25 फीसदी संपत्ति आय से अधिक पाई गई। इस मामले में विजिलेंस ने चार स्टेटमेंट दर्ज की थी जिसमें स्टेटमेंट ए में 11,53, 855, बी में 1 करोड़ 20 लाख 91,576, सी में 70,20,601 और डी में 40,89,914 है। जबकि पूर्व मंत्री ने अपने मकान की कीमत की जानकारी भी शपथ पत्र में गलत दी है जिसमें उन्होंने 17 लाख रुपये मकान की कीमत बताई थी लेकिन जब विजिलेंस ने इस मामले में जांच की तो मकान की कीमत 32,60,770 पाई गई।
विजिलेंस ने सभी साक्ष्यों को आधार मान कर मामले की एफआईआर दर्ज की। वहीं इस मामले को लेकर अगस्त 2018 में बिलासपुर की विशेष अदालत में चालान पेश किया था। कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार 20 नवंबर को पूर्व मंत्री कोर्ट में पेश हुए। उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री पर विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(ई)और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया था।