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Bilaspur News: प्लास्टिक के गिलास में आइसक्रीम बेचने पर तीन हजार रुपये का चालान

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बिलासपुर के दधोल में प्लास्टिक का ग्लास प्रयोग करने पर आइसक्रीम विक्रेता का चालान करते खाद्य आप
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खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने किया दुकानों का निरीक्षण
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संवाद न्यूज एजेंसी

भराड़ी(बिलासपुर)। प्रतिबंधित प्लास्टिक के गिलास में आइसक्रीम सहित अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ खाद्य आपूर्ति विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। दधोल में प्रतिबंधित प्लास्टिक गिलास का प्रयोग करने पर एक आइसक्रीम विक्रेता का चालान कर तीन हजार रुपये का जुर्माना वसूला है।



खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक विनोद कपिल और अमित कुमार ने शनिवार को क्षेत्र की कई दुकानों का भी निरीक्षण किया। प्रदेश में प्लास्टिक पूरी तरह बंद होने के बावजूद भी कई दुकानदार प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। प्रतिबंधित प्लास्टिक के लिफाफों में खाद्य पदार्थ ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। प्रतिबंधित प्लास्टिक के गिलास में आइसक्रीम, फालूदा आदि भी परोसा जा रहा है।
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निरीक्षक विनोद कपिल ने बताया कि सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके कुछ रेहड़ी वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक के गिलास में आइसक्रीम और फालूदा बेच रहे हैं। दधोल पुल के समीप रेहड़ी पर प्लास्टिक के गिलास में फालूदा और आइसक्रीम बेची जा रही थी, जिस पर उसका तीन हजार रुपये का चालान किया गया। जबकि आगे से प्लास्टिक का न उपयोग करने के लिए निर्देश दिए गए।
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उन्होंने बताया कि प्लास्टिक का प्रयोग करने पर कैंसर जैसी घातक बीमारी लगने का डर रहता है। ऐसे में कोई भी दुकानदार प्रतिबंधित प्लास्टिक के गिलास और लिफाफों में खाद्य पदार्थ न बेचें।
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