शाहतलाई(बिलासपुर)। 33 करोड़ का गबन करने वाली दी तलाई सहकारी सभा के सचिव व कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर व वरिष्ठ लिपिक और सभा के सचिव के खिलाफ जाली लोन बनवाने और पास करने के आरोप में तलाई थाना में एक और मामला दर्ज हुआ है। जिसमें बताया गया है कि इन तीनों ने 20 लाख का जाली लोन पास किया जो शिकायतकर्ता को मिला ही नहीं है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
दी तलाई सहकारी सभा के पार्टटाइम वर्कर राजेश कुमार निवासी झबोला ने सहकारी सभा के सचिव राजेश कुमार, सुरेंद्र पाल केसीसी बैंक लठियाणी के सीनियर क्लर्क व बैंक मैनेजर लठियाणी जगदेव पटियाल के खिलाफ न्यायालय घुमारवीं के माध्यम से पुलिस थाना तलाई में एक शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 2017 में राजेश कुमार तत्कालीन ग्राम सेवा कोऑपरेटिव सोसायटी तलाई ने बताया था कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक ने एक होम लोन की योजना चला रखी है जो कम ब्याज के साथ 20 फीसदी सब्सिडी भी दे रही है। जिस पर सुरेंद्र पाल जो केसीसी बैंक शाखा लठियाणी में सीनियर क्लर्क है और सैंक्शन अथॉरिटी तैनात है। वह तलाई ग्राम सेवा सोसायटी में आए। आरोप है कि उन्होंने कोरे कागजों पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर ले लिए। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसके हस्ताक्षर लेने के बाद उसे बैंक के क्लर्क ने कहा कि पैन कार्ड न होने की वजह से लोन रद्द कर दिया गया है। लेकिन बाद में जब सभा का गोलमाल सामने आया तो पता चला कि उसके नाम पर 20 लाख का जाली लोन पास हुआ है। जो उसने लिया ही नहीं है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने बैंक से एक भी रुपये का लोन नहीं लिया है। राजेश कुमार, सुरेंद्र कुमार व जगदेव पटियाल ने धोखे से उसके नाम का जाली खाता बनाकर 20 लाख रुपये हड़प लिए। न्यायालय के आदेशों से पुलिस ने उपरोक्त तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। घुमारवीं के डीएसपी अनिल ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है।