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कोर्ट ने धोखाधड़ी केस की जांच के तलाई थाना को दिए निर्देश

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भगेड़ (बिलासपुर)। धोखाधड़ी के शिकार हुए व्यक्ति की शिकायत का निपटारा करते हुए अदालत ने पुलिस थाना तलाई प्रभारी को मामले की जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। घुमारवीं की अदालत ने पुलिस थाना प्रभारी को 7 अप्रैल को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश जारी किए।
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शिकायतकर्ता रामनाथ निवासी गांव भगतपुर डाकघर तलाई, तहसील झंडूता का रहने वाला है। शिकायतकर्ता के वकील अंकुर नड्डा ने बताया कि रामनाथ पूर्व सैनिक है। इसका अकाउंट एसबीआई की तलाई शाखा में है। शिकायत में कहा गया है कि 19 सितंबर 2020 को शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि वह एसबीआई मुख्यालय शिमला से बोल रहा है। उसने कहा कि शिकायतकर्ता का खाता बंद होने जा रहा है। इसके लिए वह अपना आधार, एटीएम तथा पैन नंबर बताए। शिकायतकर्ता ने विश्वास करते हुए उपरोक्त मांगी गई जानकारियां कॉलर को उपलब्ध करवा दीं। इसी बीच वहां पर काम कर रहे कुछ लोगों ने शिकायतकर्ता को कहा कि यह एक फ्रॉड कॉल भी हो सकती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने बैंक शाखा को फोन करके सूचित किया कि वह उसका खाता ब्लॉक कर दे।
बैंक के कर्मचारियों ने शिकायतकर्ता का खाता ब्लॉक कर दिया। रामनाथ 24 सितंबर 2020 को स्वयं बैंक शाखा गया तथा अपने खाते से 50 हजार रुपये निकाले। तब तक उसके खाते से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी।
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शिकायतकर्ता ने बैंक अधिकारियों को दोबारा खाता ब्लॉक करने के लिए कहा। शिकायत में कहा गया है कि 3 अक्तूबर को वह दोबारा अपनी पेंशन निकासी के लिए बैंक गया। तब उसे पता चला कि उसके खाते में मात्र 634 रुपये ही बचे हैं। धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति ने शिकायतकर्ता की आरडी के अकाउंट को भी सेविंग खाते में ट्रांसफर किया और आरडी की धनराशि को भी निकाल लिया। शिकायतकर्ता के खाते से इंटरनेट बैंकिंग तथा एटीएम के माध्यम से पैसे निकाले गए। इस प्रकार शिकायतकर्ता रामनाथ के खाते से 4 लाख 9 हजार रुपये धोखाधड़ी से निकाल लिए गए थे। शिकायतकर्ता के वकील अंकुर नड्डा ने बताया कि अदालत ने इस मामले में छानबीन करने के निर्देश जारी किए हैं तथा अदालत ने 7 अप्रैल को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
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