बिलासपुर। जिले में सोमवार से लंबे समय बाद हेयर ड्रेसर और ब्यूटी पार्लस खोले जाएंगे। ये दुकानें मंगलवार को छोड़ कर हर दिन चलेंगी। हालांकि इसके लिए डेयर ड्रेसर और ब्यूटी पार्लस संचालक को नियमों का पालन करना होगा। इस संबंध में उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने आदेश जारी कर दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण लॉक डाउन के दौरान हेयर ड्रेसर और ब्यूटी पार्लस भी बंद कर दिए थे। हालांकि बाद में चरणबद्ध तरीके से सभी दुकानों का खोलने की अनुमति दी थी। लेकिन हेयर ड्रेसर और ब्यूटी पार्लस को बंद रखा था। माना जा रहा था कि इस स्थानों से संक्रमण के फैलने का अधिक खतरा था। अब प्रशासन ने कड़ी शर्तों के साथ हेयर ड्रेसर की दुकानें और ब्यूटी पार्लस खोलने की अनुमति दे दी है। अब बार्बर की दुकान में जो भी व्यक्ति जाएगा उसे अपना तौलिया साथ लाना होगा।
वहीं हेयर सैलून और ब्यूटी पॉर्लर में आने वाले लोगों का पूरा रिकार्ड नाम, पता और मोबाइल नंबर का पंजीकरण करना होगा। इस जगह पर कोई भी बिना फेस मास्क के सेवाएं नहीं दे पाएगा। इसके अलावा काम करने वालों को हाथ में दस्ताने, सिर ढकने की टोपी तथा चेहरे पर शील्ड होने के साथ-साथ उपकरणों को सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप का होना भी जरूरी है। वहीं पर क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने के लिए सभी तरल पदार्थ क्रीम को एकल उपयोग या सिंगल टच डिस्टेंपर में रखना होगा।
प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए एकल उपयोग एप्लीकेटर का उपयोग करें। इसके अलावा दुकान में कोई वेटिंग एरिया नहीं होगा। दुकान में आने से पहले हर व्यक्ति का दुकान में प्रवेश करने से पहले हाथ सैनिटाइजर करना जरूरी होगा। ग्राहक के बीच में दो मीटर की दूरी बनाना जरूरी होगा। ग्राहक के जाने के बाद कुर्सी को सैनिटाइज करना पड़ेगा। दुकान में एकल नैपकिन और तौलिया उपलब्ध होना चाहिए। उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया की हर हेयर ड्रेसर और ब्यूटी पॉर्लर संचालक को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।