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Bilaspur News: 9.11 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बिलासपुर। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय बिलासपुर की अदालत ने 9.11 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में आरोपी को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने माना कि बरामद मादक पदार्थ और वाहन पुलिस के कब्जे में हैं तथा जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में आगे न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
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पुलिस के अनुसार 31 अगस्त की रात विशेष जांच दल फोरलेन पर हरिओम रेस्टोरेंट के पास वाहनों की जांच कर रहा था। करीब 9:50 बजे किरतपुर की ओर से आई पिकअप को जांच के लिए रोका गया। वाहन में तीन लोग सवार थे। तलाशी के दौरान चालक की तरफ फुटमैट के नीचे से पारदर्शी पॉलीथिन में रखा हल्के भूरे रंग का पदार्थ बरामद हुआ। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर यह 9.11 ग्राम निकला, जिसे हेरोइन होने का संदेह जताया गया। इस पर सदर थाना में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी से व्यक्तिगत कब्जे में कोई बरामदगी नहीं हुई और वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है। वहीं अभियोजन ने आरोपों की गंभीरता और अन्य लंबित मामलों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। अदालत ने कहा कि 9.11 ग्राम मात्रा वाणिज्यिक मात्रा नहीं है, इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कड़ी शर्तें लागू नहीं होतीं। आरोपी के खिलाफ सात अन्य मामले लंबित होने को अदालत ने गंभीरता से लिया, लेकिन केवल लंबित मामलों के आधार पर अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखना उचित नहीं माना। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहाई के आदेश दिए। साथ ही देश से बाहर जाने, समान अपराध दोहराने और गवाहों को प्रभावित करने पर रोक लगाई है।
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