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Bilaspur News: नंद बैहल में 30.88 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की मंजूरी

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- श्री नयनादेवी जी में बहुउद्देशीय कॉम्पलेक्स, मेडिकल पोस्ट और पार्किंग को भी मिली भूमि
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- वन अधिकार अधिनियम कमेटी ने 12 विकास कार्यों को दी स्वीकृति

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। वन अधिकार अधिनियम कमेटी ने नंद बैहल गांव में 30.88 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा श्री नयनोदवी जी में बहुउद्देशीय कॉम्पलेक्स, मेडिकल पोस्ट और पार्किंग के लिए चयनित भूमि पर निर्माण की स्वीकृति दे दी है।
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उपायुक्त कार्यालय में शुक्रवार को वन अधिकार अधिनियम कमेटी की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने की। बैठक में वन अधिकार अधिनियम के तहत कुल 12 विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की। कमेटी ने साईं फरड़ा गांव में 5.16 बीघा पर जंक यार्ड, निहारखंड बासला में 0.038 हेक्टेयर में डंपिंग साइट, 1.54 हेक्टेयर भूमि पर गलुआ चलेला से करेल संपर्क, मंडयाली पंचायत में 1.43 हेक्टेयर भूमि पर डिस्पेंसरी से हरिजन बस्ती संपर्क मार्ग, 0.88 हेक्टेयर भूमि में नल गांव के संपर्क मार्ग, 0.07 हेक्टेयर भूमि पर पीएचसी स्वारघाट के भवन निर्माण, 0.60 हेक्टेयर भूमि में पुलिस स्टेशन के भवन निर्माण को भी स्वीकृति दी है। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि बैठक के दौरान प्रदान की गई स्वीकृति के माध्यम से विकास कार्यों के निर्माण होने पर ग्रामीण जनता को अनेक लाभ प्राप्त होंगे। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त का कार्यभार संभाल रहे अभिषेक कुमार गर्ग, सहायक मुख्य अरण्यपाल प्रदीप चौहान, जिला राजस्व अधिकारी देवी राम, गैर सरकारी सदस्य बैली राम टैगोर, गौरव कुमार और शालू कुमारी भी उपस्थित रही।
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