भजवाणी में वोल्वो बस से पकड़ा था आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। भजवाणी में फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान वोल्वो बस से 50.70 ग्राम चिट्टा बरामद होने के मामले में आरोपी को बिलासपुर की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मामले की जांच पूरी होने और आरोपी के खिलाफ नशीले पदार्थों से संबंधित पुराना आपराधिक मामला नहीं होने समेत अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत दी। आरोपी के खिलाफ झंडूता थाने में बीते 30 अगस्त को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार 30 अगस्त को टीम भजवाणी में फोरलेन पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। रात करीब 3:30 बजे कीरतपुर की ओर से मंडी जा रही वोल्वो बस को जांच के लिए रोका गया। इस पुलिस ने शक के आधार पर एक यात्री की तलाशी ली। पुलिस के अनुसार इस दौरान आरोपी से 50.70 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। अदालत कहा कि आरोपी के खिलाफ नशीले पदार्थों से संबंधित कोई पुराना मामला सामने नहीं आया है। हालांकि, अमृतसर में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 468, 471 और 120 के तहत एक मामला लंबित है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दी है। इनमें एक जमानती स्थानीय होना जरूरी है। आरोपी को जांच में सहयोग करने और अदालत की प्रत्येक तारीख पर पेश होने के आदेश दिए गए।