घुमारवीं (बिलासपुर)। मारपीट का अभियोग साबित होने पर घुमारवीं उपमंडल पर स्थित कोर्ट नंबर तीन के न्यायिक दंडाधिकारी विशाल भमनोत्रा ने तीन व्यक्तियों को छह महीने कैद की सजा सुनाई है। वीरवार को न्यायाधीश ने यह अहम फैसला सुनाया। सजा पाने वालों में पति-पत्नी और बेटा शामिल हैं।
जानकारी के मुताबिक नौ अक्तूबर 2010 को पुलिस थाना घुमारवीं में सुरजीत सिंह ने लाल सिंह उसकी पत्नी कुशम और बेटे अनु के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस का दी तहरीर में सुरजीत सिंह ने कहा था कि लाल सिंह ने उनकी जमीन पर टैंक का निर्माण कार्य लगा रखा है। जब सुरजीत के पिता ने लाल सिंह को टैंक बनाने से रोका तो लाल सिंह, उसकी पत्नी कुशम और पुत्र अनु ने उसके साथ मारपीट की और पत्थर से हमला किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता सुरेश कुमार ठाकुर ने बताया कि सुरजीत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने थाना घुमारवीं में भादंसं की धारा 325, 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत में दस गवाहों के बयान पेश किए गए। आज उनकी जोरदार दलीलों पर सहमति जताते हुए न्यायाधीश ने लाल सिंह, अनु और कुशम को दोषी करार देते हुए धारा 325 के तहत छह महीने कैद और पांच-पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि धारा 323 के तहत एक महीने कैद और पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना, धारा 506 के तहत दो-दो महीने की कैद और पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि यह तमाम सजाएं एक साथ चलेगी।