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दोषी ऋणियों के जमानतदार की जमा पूंजी निकालने पर लगी रोक

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अमर उजाला ब्यूरो
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शाहतलाई (बिलासपुर)। दोषी ऋणियों के जमानतदारों की जमा पूंजी को निकालने पर रोक लगाने का निर्णय दी तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा समिति ने बैठक में लिया है। बैठक में सर्वसम्मति से पास किया गया सभा दोषी ऋणियों के जमानतदार की जमा पूंजी अगर सभा में जमा होगी तो ऐसी स्थिति में वह पहले दोषी ऋणियों से खाता नियमित करवाने के लिए अपना सहयोग सुनिश्चित करें। खाता नियमित होने की स्थिति में ही अमानत मिलेगी। अगर कोई कर्मचारी अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा सचिव के कई दिनों से बिना छुट्टी मंजूर करवाए बाहर रहने की स्थिति में परिवार को नोटिस जारी किया गया।
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वहीं सचिव की अनुपस्थिति में सहायक सचिव को कार्यालय कार्यभार स्वतंत्र रूप से देखने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। जबकि सचिव की गैर हाजिरी में वरिष्ठ क्लर्क विजय कुमार और क्लर्क अरुण कुमार को कार्य करने के लिए प्रबंधक कमेटी ने जिम्मेवारी सौंपी। बैठक में इसके अलावा अन्य कई मामलों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में प्रधान पवन कुमार, उपप्रधान सरवन कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष अश्वनी कुमार बनियाल, बोर्ड सदस्य पृथ्वी चंद धीमान, सुशील कुमार शर्मा, देवराज शर्मा व महिंद्र सिंह और सहायक सचिव ओंकार चंद शर्मा उपस्थित रहे।
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