गेहूं की फसल का बीमा 31 दिसंबर तक करवाएं किसान : उपायुक्त
उपायुक्त विवेक भाटिया की अध्यक्षता में निगरानी समिति की बैठक आयोजित
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं की फसल का बीमा 31 दिसंबर तक करवाना सुनिश्चित करें। संबंधित अधिकारी फसल बीमा योजना को सफल बनाने के लिए किसानों में सभी माध्यमों से प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।
यह जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त विवेक भाटिया ने दी। उन्होंने बताया कि गेहूं फसल की कुल बीमित राशि 30 हजार प्रति हेक्टेयर प्रीमियम 18 प्रतिशत निर्धारित की गई है। किसान द्वारा 1.5 प्रतिशत 450 प्रति हेक्टेयर 36 प्रति बीघा वहन की जाएगी तथा शेष राशि सरकारी द्वारा अनुदान के रूप में भरपाई करेंगी।
उन्होंने बताया कि बाधित बुआईध्रोपण जोखिम की अवस्था में बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआईध्रोपण किया न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा। खड़ी फसल, बुआई से लेकर कटाई तक गैर बाधित जोखिमों तथा सूखे, लंबी शुष्क कृमि व रोग, बाढ़, जल भराव के तथा फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान में यह बीमा अनुदान ऐसी फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिए चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है जिन्हें फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ा जाता है और स्थानीयकृत आपदाएं की अवस्था में अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली ओला वृष्टि, भू-स्खलन और जलभराव के अभिचिहिन्त स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुकसान, क्षति की अवस्था में इस योजना के अंतर्गत गेहूं फसल व जोखिम जिनके कारण फसल का नुकसान होता है को आच्छादित किया जाएगा।
इस अवसर पर उप निदेशक कृषि डॉ. डीएस पंत, उप निदेशक बागवानी डॉ. विनोद कुमार, डीआरओ देवी राम के अतिरिक्त संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों भी उपस्थित रहे।