बिलासपुमर। अतिरिक्त उपायुक्त एवं समाहर्ता भूमि अर्जन अधिकारी जिला बिलासपुर राजेश धीमान ने बताया कि निर्माणाधीन फोरलेन कीरतपुर से पंडोह तक अधिग्रहीत भूमि के मालिकों, प्रभावितों को मुआवजा राशि को प्राप्त करने के लिए भूमि अर्जन कार्यालय द्वारा नोटिस जारी कर सूचित किया जा चुका है।
भू मालिक आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड कार्यालय द्वारा प्रेेषित शपथ पत्र फार्म के साथ प्रेषित करें। कई भू मालिकों ने नोटिस मिलने के बाद भी संबंधित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए है। बहुत से प्रभावित अभिलेख के पते अनुसार उन पतों पर नहीं मिले हैं जिस कारण उनके वास्तविक पतों की जानकारी के अभाव में उन्हें नोटिस दिया जाना संभव नहीं हो सका। उन्होंने भूमि के मालिकों, प्रभावितों से आह्वान किया है कि मुआवजा प्राप्त करने के लिए संबंधित दस्तावेज कार्यालय में सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करें। इस संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने या कोई बात स्पष्ट करनी हो तो किसी भी कार्य दिवस कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं।