संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेंद्र पाल सिंह की अदालत ने 4896 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किए गए सहारनपुर के गांव ढिक्का निवासी रिहान को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये के जुर्माने भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
शहर पुलिस ने दोषी रिहान को 14 जनवरी 2019 को गिरफ्तार उसपर केस दर्ज किया था। शहर थाना के उप निरीक्षक सुखदेव सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 14 जनवरी को वह पुलिस टीम के साथ प्यारा चौक पर वाहनों की जांच कर रहा था। तभी अग्रसेन चौक जगाधरी की तरफ से एक युवक बाइक पर आता दिखा। जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, तो उसने बाइक को मोड कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर उसके दबोच लिया। पूछताछ के दौरान उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव ढिक्का निवासी रिहान उर्फ साहिल के नाम से हुई थी।
उसकी बाइक पर एक कपड़े का थैला बंधा हुआ था। जांच करने पर उसमें 4896 प्रतिबंधित कैप्सूल मिले। सूचना मिलने पर औषधी नियंत्रण अधिकारी प्रवीन चौधरी ने मौके पर पहुंच कर जांच की। जांच में जो कैप्सूल बरामद किए गए वे सभी प्रतिबंधित थे। तब शहर पुलिस ने मामले में रिहान पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। अब दोषी को अदालत ने दस साल की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया है।