फर्कपुर थाना क्षेत्र एरिया में पुलिस कर्मी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाने वाली महिला कोर्ट में मुकर गई। इस पर कोर्ट ने आरोपी पुलिस कर्मी को बरी कर दिया। महिला ने पुलिस कर्मी पर लिव इन रिलेशनशिप में रहकर कई बार दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे। सितंबर 2019 में पुलिस ने आरोपी पुलिस कर्मी पर केस दर्ज किया था। तब से मामले की सुनवाई एडीजे की कोर्ट में चल रही थी। वीरवार को एडीजे की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पुलिस कर्मी को बरी कर दिया।
फर्कपुर थाना पुलिस को एक महिला ने शिकायत दी थी कि साल 2018 में एक पुलिस कर्मी उसके संपर्क में आया था। तब दोनों की फोन पर बात होने लगी। फोन पर बात करते हुए आरोपी ने उससे शादी करने की बात कहीं। जिसके बाद वह उसके झांसा में आ गई। इसके बाद आरोपी ने उसे एक मकान में रखा। वे दोनों यहां पर लिव-इन-रिलेशनशीप में रहने लगे। आरोप है कि इस दौरान उसने उससे कई बार दुष्कर्म किया। जब वह आरोपी से शादी करने की बात कहती तो आरोपी कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता था। जब उसने शादी करने का दबाव बनाया तो उसने उससे शादी करने से मना कर दिया। सितंबर माह में आरोपी पुलिस कर्मी रात नौ बजे उसके घर आया। आरोपी ने उसे धमकाया। जब उसने शादी करने की बात कहीं तो उसने पिस्टल निकाल कर उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। तब उसने इसकी शिकायत फर्कपुर थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आठ सितंबर 2019 को आईपीसी की धारा 170, 376, 323 और 506 के तहत केस दर्ज किया था। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था।