मोबाइल, बाइक और पैसे लूटने के मामले में टोपरा खुर्द निवासी संजय कुमार और छछरौली के गांव जटेडी निवासी लवकुश को सेशन जज शालिनी सिंह नागपाल की कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। वहीं दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
तब गांव धौडंग निवासी राहुल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 18 दिसंबर 2022 को जगाधरी से अपने घर जा रहा था। जब औरंगाबाद के पास पुल पर पहुंचा तो उसके पास किसी का फोन आया और साइड में रुक कर बात करने लगा। इसी दौरान दो युवक आए उन्होंने उस पर हमला कर दिया। वे उसे गन्ने के खेत में ले गए और उससे 800 हजार रुपए और उसका मोबाइल लूट लिया था। उसकी बाइक भी आरोपी लेकर फरार हो गए थे। इस शिकायत पर पुलिस ने धारा-379 बी में केस दर्ज किया था। बाद में संजय और लव कुश को गिरफ्तार किया था।