संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। मंडेबर निवासी अमित कुमार की पीट-पीट कर हत्या करने के तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी गांधी नगर निवासी राजन यादव, बसंत यादव और पृथ्वी नगर निवासी मनीष कुमार उम्रकैद की सजा सुनाई।
एडिशनल सेशन कोर्ट ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना किया है। छह नवंबर 2022 को फर्कपुर थाने में पुराना हमीदा निवासी विरेंद्र सिंह के बयान पर राजन यादव, बसंत यादव और मनीष कुमार के खिलाफ मंडेबर निवासी अमित कुमार की पीट-पीट कर हत्या करने का मामला दर्ज किया था। विरेंद्र सिंह ने पुलिस को बयान दिया था कि वह किसी काम से जगाधरी वर्कशाॅप गया था। गुरुद्वारे के सामने वाली गली में तीन युवक एक लड़के को पीट रहे थे।
तीनों आरोपियों ने लड़के को गंभीर रूप से घायल कर दिया और पास बह रहे नाले में फेंक दिया। लोगों के आने पर आरोपी वहां से भाग गए। राहगीरों ने घायल लड़के को बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि मृतक अमित उसके दोस्त मंडेबर निवासी अश्वनी का छोटा भाई था।
शिकायतकर्ता ने एक आरोपी मनीष कुमार को पहचान लिया था। पुलिस ने मनीष व अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने राजन यादव, बसंत यादव को गिरफ्तार किया था।