संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। दोस्त की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत नेपाल के जिला जाजकोट के गांव रावतगांव निवासी दोषी दीपक को 17 दिसंबर फैसला सुनाएगी।
आरोपी दीपक घटना के समय नाका जोड़ियां के नजदीक स्थित साबी द ढाबा पर काम करता था और वहीं रह भी रहा था। मृतक राजू भी उसी ढाबे पर कार्यरत था। थाना फर्कपुर पुलिस ने गांव जोड़ियां निवासी नितिन की शिकायत पर 25 अक्टूबर 2022 को हत्या का मामला दर्ज किया था। दीपक ढाबे पर खाना बनाने का कार्य करता था और राजू ग्राहकों को खाना परोसता था। 24 अक्तूबर को 2022 को दीपावली के कारण ढाबा जल्दी बंद कर दिया गया था। 25 अक्टूबर की सुबह नितिन को पड़ोसी का फोन आया। उसने बताया कि ढाबे के बाहर राजू लहूलुहान हालत में पड़ा है। दीपक ने स्वीकार किया कि रात को उसने और राजू ने शराब पी थी। विवाद होने पर उसने राजू के सिर पर राड मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।