संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। गर्मी व बरसात के मौसम में नदी, नहर व तालाबों में नहाते समय डूबने से हर साल युवाओं व बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इस पर जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नदी, नहर व तालाबों में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने बताया कि नहरों में गर्मी के मौसम में युवा और अन्य लोग नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन अक्सर तेज बहाव और गहराई अधिक होने के कारण डूबने से मौत का खतरा बना रहता है। ऐसे में आमजन की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं, जिनके तहत नदी, नहरों व तालाबों में नहाने व तैराकी करने को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
जिलाधीश ने जिला में नदी, नहर व तालाबों के साथ स्थित शहरी क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित बीडीपीओ संबंधित थाना प्रबंधकों, सरपंचों, नंबरदारों व चौकीदारों को निर्देश दिए हैं कि वह भी अपने कार्य क्षेत्र गांवों में इस संबंध में जारी किए जाने वाले आदेशों के बारे में आम जनता को सूचित करें।
इन आदेशों बारे सूचना पट लगवाकर आम जनता को जागरूक करें। इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारी भी विशेष रूप से सतर्क रह कर जारी किए गए आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।