संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के आरोपी को अदालत से दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को छह माह की कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड़ की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 22 जुलाई को एक महिला ने जठलाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का कहना था कि उनकी 14 साल की बेटी एक स्कूल की छात्रा है।स्कूल जाते समय आरोपी अब्दुल रहमान ने छात्रा से छेड़खानी की थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।
इस प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को छह माह की कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।