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Yamuna Nagar News: चेक बाउंस होने पर छह महीने की कैद

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संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। चेक बाउंस के मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करुणा शर्मा की कोर्ट ने दोषी विनोद कुमार को छह महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता सीमा देवी को 4 लाख रुपए मुआवजा दें। मुआवजा ना देने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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शिकायतकर्ता सीमा देवी के वकील एडवोकेट ऋषि सहगल ने बताया कि विनोद कुमार ने सीमा देवी को वर्ष 2018 में दो लाख 70 हजार रुपए का चेक दिया था। सीमा देवी ने चेक बैंक में लगाया तो वो विनोद कुमार के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया था। जब सीमा देवी ने अपनी रकम वापस मांगी तो विनोद कुमार ने उसकी रकम नहीं लौटाई थी।
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