संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। खजूरी रोड स्थित जय भगवान प्लाईवुड फैक्ट्री में लूट के इरादे से घुसकर एक श्रमिक को गोली मारकर घायल करने के एक दोषी तरुण शर्मा को एएसजे यशविंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने तीन साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अदालत ने तीन अन्य आरोपियों मोहित कुमार, सुनील कुमार और मौसम अली को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। मामले के अनुसार 31 अक्टूबर 2016 को जय भगवान प्लाईवुड फैक्ट्री में रात के समय श्रमिक सो रहे थे। रात करीब साढ़े नौ बजे दो युवक लूट के इरादे से श्रमिकों के क्वार्टर में आए और गोली चला दी। गोली श्रमिक शिवचरण के पैर में लगी। गोली की आवाज सुनकर दूसरे कमरों के श्रमिक जाग गए और शिवचरण के कमरे की ओर आए।
दूसरे श्रमिकों को आता देखकर आरोपी युवक वहां से भाग गए। श्रमिकों ने पीछा किया तो बाहर दो अन्य युवक मोटरसाइकिल पर नजर आए। अंधेरे का फायदा उठाकर चारों युवक फरार हो गए थे। पुलिस ने शिवचरण की शिकायत पर मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।