संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। तीन साल पहले पाबनी कला के बस अड्डे पर ज्वैलर्स की दुकान में लूट के दोषी दलजीत सिंह को एडीजे यशविंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामले के अनुसार 23 जनवरी 2021 को पाबनी कला के बस अड्डे पर स्थित भोला ज्वेलर्स पर एक युवक मोटरसाइकिल पर आया और सोने की अंगूठी खरीदने की बात कही। दुकानदार मुकेश ने युवक को अंगूठियां दिखाई। आरोपी युवक ने पेमेंट कार्ड से करने की बात कही। दुकानदार ने कहा कि उसके पास स्वैप मशीन नहीं है। इसके बाद आरोपी एटीएम से पैसे निकलवाने की बात कहकर वहां से चला गया।
कुछ देर बाद आरोपी वापस आया और दुकान के अंदर आकर दुकानदार के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। इसके बाद आरोपी ने कट्टा निकालकर दुकानदार को धमकाया और दुकान में रखे ज्वेलरी निकालने को कहा। दुकानदार मुकेश ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी के हाथ में पकड़ा कट्टा छीन लिया। इसके बाद आरोपी दुकान से भागकर बाहर आ गया। दुकानदार मुकेश भी शोर मचाते हुए बाहर आ गया और आस पड़ोस वालों की मदद से आरोपी युवक को काबू कर लिया। आरोपी के कब्जे से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। आरोपी की पहचान गांव फरीदपुर निवासी दलजीत सिंह के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लूट का मामला दर्ज किया था।
हमीरपुर में अंबेडकर सम्मान यात्रा निकालते हुए कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता। स्रोत : संवाद