संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। छेड़खानी के दोषी पुराना हमीदा निवासी शाहबाज खान को सात साल कारावास व एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रंजना अग्रवाल की कोर्ट ने दिया।
19 नवंबर 2024 को थाना शहर यमुनानगर क्षेत्र के एक गांव से व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उनकी 14 वर्षीय बेटी को एक लड़का दो माह से तंग कर रहा है। वह बेटी का पीछा करता है। बेटी से दोस्ती करने के लिए जबरदस्ती करता है। बेटी से अश्लील हरकतें करता है। साथ ही उसने बेटी को इस बारे माता-पिता को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस ने शिकायत पर पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसमें एएसआई मीनाक्षी ने जांच की और तथ्य इकट्ठे किए। साथ ही अदालत में मॉनिटरिंग सेल द्वारा दमदार पैरवी की गई। इस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रंजना अग्रवाल ने मामले में शाहबाज खान को दोषी करार देते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद