यमुनानगर। जिला नगर योजनाकार विभाग ने करीब दो एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी की कच्ची सड़कों को तोड़ दिया। उपायुक्त प्रीति के आदेशानुसार जिला प्रशासन की सहायता से यह कार्रवाई की गई। इस दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा।
जिला नगर योजनाकार राजेश कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र यमुनानगर-जगाधरी के अंतर्गत राजस्व संपदा यमुनानगर, तहसील जगाधरी में अनधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। विभाग की ओर से संबंधित लोगों को हरियाणा अर्बन एरिया एक्ट, 1975 के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद विभागीय आदेशों की पालना नहीं की गई।
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भू-मालिकों ने कॉलोनी विकसित करने से पहले आवश्यक अनुमति भी नहीं ली थी। इसी के चलते अवैध निर्माण के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार विभाग का स्टाफ मौजूद रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूएचबीवीएन के एसडीओ अजीत सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था।
इसके अलावा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो, यमुनानगर के थाना प्रभारी भी पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित रहे। जिला प्रशासन और जिला नगर योजनाकार विभाग ने आमजन से अपील की है कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचें। प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता और संबंधित विभागों से जरूरी अनुमतियों की जांच अवश्य करें।