संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। जिले में बिना पंजीकरण चल रहे प्ले स्कूलों पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। बिना अनुमति चल रहे तमाम प्ले स्कूल विभाग बंद करने की योजना बना रहा है। विभाग ने बिना पंजीकरण चल रहे प्ले स्कूलों पत्र जारी कर चेतावनी दी है।
विभाग ने बिना अनुमति चल रहे प्ले स्कूलों को पंजीकरण करने का भी मौका दिया है। अनुमति के लिए संचालकों को सरल पोर्टल से ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। वहीं, पंजीकरण केवल विभाग की निर्धारित शर्त पूरा करने वाले स्कूलों का ही किया जाएगा। इसके लिए निदेशालय ने जिला अधिकारी को पत्र जारी किया है। विभाग का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और प्ले स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करना है।
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी तरविंद्र कौर ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा और विकास के लिए विभाग काम कर रहा है। प्ले स्कूलों का पंजीकरण आवश्यक है। विभाग जिले में चल रहे सभी प्ले स्कूलों की सूची तैयार कर रहा है। इसके बाद सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से टीमें गठित की जा रही हैं। टीमें प्ले स्कूलों में पहुंचकर विभाग की नियमावली के अनुसार जांच करेगी।
पंजीकरण की ये हैं शर्तें
प्ले स्कूल किसी रिहायशी बिल्डिंग में नहीं चलाया जा सकता। हर 20 बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति अनिवार्य है। बच्चों के लिए स्वच्छ और अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था जरूरी है। स्कूल परिसर में अग्निशमन यंत्र आपातकालीन निकास व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा प्रबंधों होना अनिवार्य है। स्कूल भवन की संरचनात्मक सुरक्षा और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।