संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। लाल डोरा व आबादी देह में 10 साल से काबिज संपत्ति धारकों को नगर निगम की ओर जल्द मालिकाना हक मिलेगा। यह निर्देश नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी ने सोमवार को लाल डोरा व आबादी देह के संपत्ति धारकों के संपत्ति प्रमाणपत्र बनाने में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक के दौरान दिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संपत्ति धारकों के पास जाकर उनके दस्तावेजों की जांच कर उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति प्रमाणपत्र बनाए। प्रत्येक संपत्ति धारक के दस्तावेजों की गहनता से जांच करें। जांच के बाद ही उनके संपत्ति प्रमाण पत्र बनाए। लाल डोरा व आबादी देह में दस साल से रह रहे संपत्ति धारकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए नगर निगम द्वारा संपत्ति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इसके लिए निगम ने कमेटी बनाई थी।
कमेटी ने लाल डोरा व आबादी देह क्षेत्र में जाकर 10 साल से रह रहे प्रॉपर्टी धारकों की लिस्ट चस्पाई थी। बाद में प्रॉपर्टी धारकों के दस्तावेज एकत्रित किए गए। कुछ प्रॉपर्टी धारकों के संपत्ति प्रमाण पत्र बनाए जा चुके है, जबकि कुछ के बनाए जाने बाकी है। कुछ संपत्ति धारकों के दस्तावेज पूरे नहीं है। कुछ मालिकाना हक की शर्तें पूरी न कर पा रहे हैं, जिसके चलते इनके प्रमाण पत्र अभी नहीं बने हैं।
ये दस्तावेज जरूरी
नगर निगम आयुक्त पिलानी ने बताया कि आबादी देह व लाल डोरा में स्थित संपत्तियों का प्रमाण पत्र लेने के लिए संपत्ति धारक को राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित आबादी व लाल डोरा का शपथ पत्र, पिछले दस साल का बिजली बिल या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी सर्टीफिकेट, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, निर्माणाधीन नक्शा प्रमाण पत्र में से कोई दो दस्तावेज, सेल डीड, कन्वेयन्स डीड, रिलीज डीड, जमाबंदी, फर्द, सत्यापित डिक्री, रजिस्ट्री और राजस्व विभाग से जारी वारसान रिपोर्ट दस्तावेज जरूरी है।