व्यासपुर। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ ने अनुसूचित जाति कर्मचारियों को ग्रुप-ए और ग्रुप-बी पदों पर पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने पर रोक लगाने का विरोध किया है। संघ ने इसे अधिकारों के खिलाफ बताते हुए निर्णय वापस लेने की मांग की है।
राज्य प्रधान डॉ. दिनेश निम्बड़िया ने कहा कि कर्मचारियों के लंबे संघर्ष के बाद तत्कालीन सरकार ने सात अक्तूबर 2023 को पदोन्नति में आरक्षण को लेकर निर्देश जारी किए थे। उन्होंने बताया कि इन निर्देशों को चुनौती दिए जाने के बाद एक अप्रैल 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की नीति को सही ठहराया था और केवल अनुसूचित जाति वर्ग में क्रीमीलेयर को लेकर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।