संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। विभाग का 2.96 करोड़ रुपये का 6,629.94 क्विंटल चावल हड़पने के आरोप में थाना सदर जगाधरी पुलिस ने गांव पौंटी के न्यू किसान राइस मिल के मालिक जावेद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक विभु गोयल की शिकायत पर हुई।
शिकायत में विभु गोयल ने बताया कि गांव पौंटी के न्यू किसान राइस मिल को खरीफ वर्ष 2024-25 में विभाग की ओर से एक लाख 19 हजार 735 धान के कट्टे (44900.625 क्विंटल) दिए गए थे, जिसका 67 प्रतिशत के हिसाब से 30083.42 क्विंटल चावल राइस मिल को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को भेजना था। इसमें से जावेद खान ने 30 सितंबर तक 23 हजार 490 क्विंटल चावल ही एफसीआई को भेजा और 6,629.94 क्विंटल चावल बकाया रह गया था।
सरकार ने खरीफ वर्ष 2024-25 में तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई थी, जिसमें राइस मिलर का पूरा चावल देना था। 16 सितंबर को विभाग के जिला नियंत्रक की गठित टीम ने राइस मिल में जांच की तो 6593.42 क्विंटल चावल कम पाया गया। तब राइस मिलर ने शपथ पत्र देकर कहा था कि इस चावल की एवज में जितनी भी राशि बनती है, वो उसके बिल व एफडीआर की रकम से काटकर बन रही बकाया राशि वह भरने के लिए तैयार है।
इस बकाया राशि को भरने के लिए राइस मिलर ने कुछ दिन का समय मांगा था। राइस मिल की तरफ तीन करोड़ 28 लाख छह हजार 863 रुपये की राशि बनती है। राइस मिलर के मिलिंग बिल, एफआरके बिल, एफडीआर कुल मिलाकर 32 लाख चार हजार 295 की राशि को घटाने बाद दो करोड़ 96 लाख दो हजार 567 रुपये की राशि राइस मिलर को देनी बनती है।
राइस मिलर्स ने 15 अक्तूबर तक तय समय में यह राशि जमा नहीं कराई। तब न्यू किसान राइस मिल को पूरे चावल की आपूर्ति न करने पर डिफाल्टर किया गया। आरोप है कि विभाग के बकाया 6629.94 क्विंटल चावल को राइस मिलर ने खुर्द-बुर्द कर दिया, जिससे सरकार को दो करोड़ 96 लाख दो हजार 567 रुपये का नुकसान हुआ। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई।
शिकायत के आधार पर राइस मिल के मालिक जावेद खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। -राजेंद्र सिंह, जांच अधिकारी, थाना सदर जगाधरी।