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लड़की बालिग है, जहां चाहे जा सकती है ः कोर्ट

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धर्म परिवर्तन कर निकाह रचाने वाली एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की बेटी समुदाय विशेष के युवक नबील के साथ ही रहने चली गई। इससे पहले नारी निकेतन से पुलिस ने युवती को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि युवती से निकाह अवैध है। जहां उसने निकाह रचाया वह स्थान पर अवैध है। इसके बाद युवती ने कहा कि जज साहब मैं बालिग हूं, सही गलत वह समझती है। उसे इजाजत दी जाए कि मैं जहां रहूं अपनी मर्जी से रहूं। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि लड़की बालिग है। वह जहां जाना चाहे, जा सकती है। लड़की के कोर्ट से बाहर आते ही नबील भी वहां पहुंच गया। इसके बाद पुलिस कस्टडी में युवती व नबील को यूपी के मुजफ्फरनगर के थाना भवन ले जाया गया। जहां युवती नबील के साथ रहने चली गई। इसी के साथ 37 दिन तक चल रहे मामले का पटाक्षेप हो गया।
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शादी अवैध है, नारी निकेतन में रहे लड़की : सरकारी वकील
बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह शादी अवैध है। जहां शादी की गई है, वह मदरसा न तो रजिस्टर्ड है और न ही उसकी कोई मान्यता है। अवैध रूप से शादी हुई है। इसलिए युवती को नारी निकेतन में रखा जाएगा। जब लड़की को नारी निकेतन से कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया तो यहां युवक के परिजनों ने भी लड़की से बात की। कोर्ट में फैसले के बाद युवती के पिता ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि उसने युवक व उसके परिजनों को धमकाया।
यह था मामला : बीती दस जून को युवती घर से चली गई थी। सऊदी अरब में रहने वाले युवक नबील व अन्य पर साजिश रचकर अगवा करने का आरोप लगा था। 12 जून को लड़की की तरफ से हाईकोर्ट में सुरक्षा को लेकर याचिका अर्जी लगाई गई कि उन्होंने निकाह कर लिया और वे सुरक्षा चाहते हैं। 17 को याचिका अर्जी पर सुनवाई के लिए जब युवक व युवती हाईकोर्ट जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने मारपीट कर युवती को छुड़ा लिया। शुक्रवार को बिहारीगढ़ से लड़की एक मस्जिद से मिली थी। वहां पर वह बुर्का पहने हुए थी। उत्तराखंड पुलिस ने उसे यमुनानगर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस उसे यहां लेकर आई थी और उसके मजिस्ट्रेटी बयान कराकर दो दिन के लिए नारी निकेतन भेज दिया गया था। बीती आठ जुलाई को कोर्ट ने उसे नारी निकेतन करनाल में भेजा था। तब से वहीं से उसकी कोर्ट में पेशी हो रही थी।
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